नई दिल्ली (सत्यम शर्मा)। 01 जुलाई, 2017 सभी भारतीयों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस दिन से पूरे देश में नया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम 'जीएसटी' लागू होने वाला है। लेकिन, इस दिन जीएसटी के अलावा भी कई नई चीजें लागू हो जाएंगी। खासतौर पर आधार के उपयोग को लेकर भी कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। आधार के बिना 1 जुलाई के बाद आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने टैक्स बचाने के लिए कई पैन कार्ड्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन अवैध हो जाएगा। नए पैन कार्ड के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। शनिवार के बाद आप अपने आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड के लिए अप्लाइ नहीं कर पाएंगे।
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट का आवदेन करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। 1 जुलाई से बिना आधार के आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाइ नहीं कर पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 30 जून तक पीएफ खातों को आधार से जोड़ने को कहा है। पेंशनरों को भी अपने आधार की डीटेल जमा करने को कहा गया है। ईपीएफओ के मुताबिक, आधार लिंकिंग से निकासी और सेटलमेंट की प्रक्रिया में कम समय लगने की उम्मीद है। एचआरडी मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया है कि स्कूल और कॉलेज के छात्र, जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या पहले से ले रहे हैं, उनको 30 जून तक अपने आधार की डीटेल जमा करने को कहा गया है। जिनके पास आधार नहीं होगा उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जन वितरण प्रणाली को भी आधार से जोड़ा गया है। सभी पीडीएस सब्सिडी पाने वाले लोगों को 1 जुलाई से पहले अपने राशन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को एक नया पाठ्यक्रम लॉन्च करेंगे। नया पाठ्यक्रम इंटरनैशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुसार होगा। इसमें नई टैक्स प्रणाली, जीएसटी भी शामिल होंगे। साभार ईटी हिन्दी
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