नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान के संबंध में अहम निर्देश जारी किया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूरे देश के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राष्ट्रगान के दौरान स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाना होगा.
इसमें ये भी कहा गया है कि सिनेमाघर में राष्ट्रगान और तिरंगे के सम्मान में हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए. केंद्र सरकार ने इस बात पर सहमति जताई है कि इस आशय का आदेश सभी राज्यों तक पहुंचाया जाएगा और इसके बारे में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में जागरुकता भी फैलाई जाएगी.
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