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उमर और अनिर्बान को अंतरिम ज़मानत मिली

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रद्रोह के मामले में गिरफ़्तार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों उमर ख़ालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को छह-छह महीने की अंतरिम ज़मानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने दोनों छात्रों को 25,000 रुपये के निजी बॉंड और इतनी ही राशि की ज़मानत जमा करने का आदेश दिया। जज ने कहा, "मैं दोनों को छह महीने की अंतरिम ज़मानत दे रहा हूं।" अदालत ने कहा कि दोनों बिना इजाज़त के देश नहीं छोड़ सकते। इन छात्रों को अदालत ने 23 फ़रवरी को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने इसी मामले में जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को भी छह महीने की अंतरिम ज़मानत दे दी थी। कन्हैया, उमर ख़ालिद, अनिर्बान और आशुतोष समेत छह छात्रों पर नौ फ़रवरी को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप है। दरअसल इस कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आने के बाद भाजपा सांसद महेश गिरि ने पुलिस में शिकायत दर्ज़ कराई थी। यह कार्यक्रम संसद हमले के दोषी अफ़ज़ल गुरु की बरसी पर आयोजित किया गया था।
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