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नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई टली, सोनिया बोलीं- ‘मैं इंदिरा गांधी की बहू, किसी से नहीं डरती’


नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई कर रही पटियाला हाउस की एक अदालत ने मामले की सुनवाई को 19 दिसंबर तक टाल दिया है। कोर्ट ने दोनों नेताओं को मामले की अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील एवं कांग्रेस नेता अभिषक मनु सिंघवी ने कहा, हमने अदालत से दोनों नेताओं को आज पेशी में छूट दिए जाने की मांग की थी। उन्हेंह 19 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है। हमने कोर्ट से कहा कि आरोपी जल्दं से जल्द मजिस्ट्रेाट के समक्ष पेश होने को तैयार हैं। इससे पहले अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक के बाद कांग्रेस अध्य क्ष सोनिया गांधी ने मामले के राजनीतिक बदले की भावना के होने के सवाल पर कहा, 'मैं इस मामले को कोर्ट पर छोड़ती हूं, कोर्ट फैसला करे।' उन्होंलने जोर देकर इस बात से इंकार किया कि वे परेशान हैं। उन्हों ने कहा, 'मुझे क्योंT परेशान होना चाहिए? जैसा कि मैंने अपने मित्रों से कहा था कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और मैं किसी से नहीं डरती।' उधर, राहुल गांधी भी बाढ़ प्रभावित पुडुचेरी और चेन्नई के दौरे पर रवाना हो गए हैं। दरअसल, इस मामले में दोनों नेताओं को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना था। दिल्लीग हाईकोर्ट ने दोनों शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को इस मामले में निचली अदालत में पेशी से छूट देने से इंकार कर दिया था और उन्हेंं कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से निचली अदालत में ही अर्जी दायर कर पेशी में छूट मांग ली गई। इस मामले में सोनिया, राहुल समेत कुल 6 लोग आरोपी हैं। सभी पर धोखाधड़ी का आरोप है। अगर सोनिया-राहुल की पेशी होती तो शीतकालीन सत्र में सरकार के ख़िलाफ़ हमलावर कांग्रेस को गहरा झटका लग सकता है। इससे पूर्व कल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने जोकि वरिष्ठे वकील एवं कांग्रेस नेता भी हैं, ने कहा था, हम इस मामले को लेकर आज (मंगलवार को) सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उल्लेाखनीय है कि 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे। बाद में अपील करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी। चार दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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