सिवान। तेजाब हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दोषी करार दिया है। बता दें कि सिवान में दो युवकों का अपहरण कर तेजाब से नहलाकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के चश्मदीद रहे मृतकों के भाई का कहना है कि इस वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद उस वक्त वहां मौजूद थे। वहीं जेल प्रशासन का दावा था कि शहाबुद्दीन उस समय जेल में थे।
शहाबुद्दीन के लिए इस गंभीर अपराध की सजा कितनी हो, इस पर फैसला विशेष अदालत 11 दिसंबर को सुनाएगी। विशेष सरकारी वकील जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अदालत ने सत्रवाद 158/10 के इस मामले में चार लोगों, पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन, शेख असलम, शेख आरिफ उर्फ सोनू और राजकुमार साह को भारतीय दंड संख्या की धाराओं 302, 364 ए, 201 और 120 (बी) के मामलों में दोषी करार दिया।
उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम की श्रेणी में रखा है जिससे सभी दोषियों को इन धाराओं में अधिकतम सजा हो सकती है। सिवान के लोग इसे "तेजाब कांड" के नाम से जानते हैं। सिवान के व्यवसायी चंदा बाबू के दो पुत्रों के 2004 में हुए अपहरण एवं हत्या से जुड़े तेजाब कांड में अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। अभियोजन के बहस के समाप्त होने के पश्चात बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था का हवाला देते हुए अभियुक्त पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को दोषमुक्त करने का निवेदन किया था।
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