नई दिल्ली। हिट एंड रन केस में सलमान खान के बरी होने पर जेल में बंद आसाराम ने भी खुद के जल्द छूटने की उम्मीद जताई है। आसाराम जोधपुर जेल में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में बंद हैं। आसाराम ने कहा कि हम भी बरी होंगे। जोधपुर जेल में बंद आसाराम का ये जवाब उस सवाल के जवाब में आया है जिसमें उनसे सलमान खान के बरी होने पर पूछा गया था। कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए आसाराम से मीडिया ने सवाल किया था कि हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया है तो क्या आपको भी जेल से छूटने की उम्मीद जगी है? पहले तो आसाराम चुप रहे लेकिन काफी कुरेदने पर उन्होंने अपने मन की बात कह ही दी। आसाराम पिछले दो सालों से नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे हैं। नाबालिग छात्रा से रेप में आसाराम 1 सितंबर 2013 से ही जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसी साल के मई महीने में निचली अदालत से सजा पाए सलमान को जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दिय़ा था तो उस वक्त भी आसाराम भड़क गए थे क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने दूसरी बार आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आसाराम सलमान खान केस का हवाला देकर कई बार खुद के साथ नाइंसाफी का आरोप लगा चुके हैं। लेकिन कोर्ट हर केस को अपने नजरिये से देखता है। ऐसे में आसाराम का ये बयान उन्हीं पर सवाल खड़े करता है।
मुंबई के हिट एंड रन केस में सलमान भले ही बरी हो गए हों लेकिन जोधपुर में हिरण शिकार के मामले में उन पर सजा की तलवार लटक रही है। जोधपुर में दर्ज 4 मामलों में से 1 में जल्द ही राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के लिए सलमान जोधपुर में थे। इसी दौरान उन पर संरक्षित श्रेणी में आने वाले काले हिरण और चिंकारा के शिकार के 3 मामले और आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ। इनमें से दो मामले भवाद में दो चिंकारा के शिकार को लेकर दर्ज हुए. करीब 8 साल तक चली सुनवाई के बाद भवाद के पहले मामले में निचली अदालत ने 2006 में सलमान खान को वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत दोषी करार देते हुए 1 साल की सज़ा सुनाई। जिसके बाद सलमान को करीब 6 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी। हाईकोर्ट में अब इसी मामले में तेजी से सुनवाई चल रही है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से सलमान की सजा को और बढ़ाने की मांग की जा रही है। जबकि सलमान के वकील कोर्ट में सलमान को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। वहीं भवाद में चिंकारा शिकार के दूसरे मामले में भी 10 अप्रैल, 2006 को जोधपुर की अदालत ने वन्य जीवन क़ानून की धारा 51 और 52 के तहत दोषी मानते हुए सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इस सजा को भी स्थगित कर दिया था। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले की दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा. इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।
सलमान के वकील यह साबित करने में लगे हैं कि एय़रगन से हिरण का शिकार नहीं किया जा सकता। सलमान के खिलाफ दर्ज तीसरा मामला कांकाणी में काले हिरण के शिकार से जुड़ा है। इस मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई जारी है। चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जिस बंदूक से हिरणों का शिकार किया था, उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। इस मामले में भी अभी सुनवाई जारी है। सलमान के खिलाफ जोधपुर में दर्ज इन 4 मामलों में से 2 राजस्थान हाईकोर्ट में हैं। मुंबई के 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। सेशंस कोर्ट से पांच साल की सजा पा चुके सलमान के छूटने पर सवाल भी उठे हैं। सरकार महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है जबकि वरिष्ठ वकील आभा सिंह सरकारी पक्ष पर सलमान को छूटने में मदद का आरोप लगाया है।
अब हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। आभा सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना ने भी फैसले पर सवाल उठाए हैं। अरविंद भोसले ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमाल को कोर्ट में नहीं बुलाया गया। पाटिल की मौत का पता नहीं लगाया गया. ये बड़े सवाल खड़े करता है। अब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही सोमवार तक ये फैसला कर पाएंगे कि इसके खिलाफ अपील करनी है या नहीं। हालांकि सलमान के बरी होने पर उठे सवालों से पहले फैसला सुनाते हुए जज ए आर जोशी ने कहा है कि जनता की भावना और मीडिया की ओर से बनाए माहौल पर बहकर कोर्ट फैसला नहीं देता। कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए जाते हैं उनके आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अब तेरह साल बाद सलमान आजाद हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि फुटपाथ पर सोते हुए जान गंवाने वाले मजदूर नुरुल्ला शरीफ को किसने मारा? ‘हिट एंड रन’ मामले में प्रमुख गवाह पुलिस बॉडीगार्ड रवींद्र पाटिल थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। पाटिल इस केस के बारे में सब कुछ जानता थे। दुर्घटना के समय वे सलमान ख़ान के अंगरक्षक के तौर पर उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे। पाटिल में गवाही देते हुए कहा था कि सलमान खान हादसे के समय कार चला रहे थे। पाटिल ने यह भी कहा था कि सलमान ने उस वक्त शराब पी थी। आपको बता दें कि 28 सितंबर, 2002 को सलमान ने मुंबई के बांद्रा इलाके में अपनी कार से पटरी पर सो रहे पांच लोगों को कुचल दिया था। जिनमें से एक की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हुए थे।
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