नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने होटल, रेस्तरां और बीयर बार में डांस को प्रतिबंधित करने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून पर रोक लगाते हुए राज्य में डांस बारों के फिर से खुलने का रास्ता आज साफ कर दिया। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस संशोधन कानून 2014 पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य में बीयर बार सहित विभिन्न स्थानों पर डांस को प्रतिबंधित किया गया था।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति पी सी पंत की खंडपीठ ने इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन एवं अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान यह कहते हुए महाराष्ट्र में होटलों, रेस्तराओं और बीयर बारों में नृत्य पर लगी रोक हटा ली कि राज्य सरकार का संशोधन कानून कमोबेश पुराने कानून से मिलता-जुलता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में डांस बार पर पहली बार बैन 2005 में लगाया गया था। अप्रैल 2005 में इस पहले बैन के बाद करीब 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। इनमें से 70 हजार बार गर्ल्स भी थीं। इसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ छोटे होटलों पर रोक लगाई गई, जबकि फाइव स्टार और थ्री स्टार होटलों पर कोई पाबंदी नहीं है। पिछले साल जून में कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने नया कानून बनाकर यह बैन लगाया था। इसके बाद रेस्टोरेंट मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी।
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