लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के ख़िलाफ़ लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश निलंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर की याचिका पर दिया है। अमिताभ ठाकुर पिछले कुछ दिनों से इसलिए सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर मुलायम सिंह से आई एक फ़ोन कॉल का ऑडियो सार्वजनिक किया था। अमिताभ का आरोप है कि इस कॉल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव उन्हें धमकी देते हुए कह रहे हैं कि सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद ,अमिताभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में कहा गया है कि ठाकुर ने 'अनुशासनहीनता और हाईकोर्ट के निर्देशों की अनदेखी की। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने उन्हें निलंबित करने की वजह बताते हुए कहा था कि अमिताभ ठाकुर ने 'अनुशासनहीनता और हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की।' हालांकि मुलायम सिंह के बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कहा था, "क्या नेता जी किसी को समझा नहीं सकते हैं। नेताजी हमें भी समझाते हैं. नेताजी किसी को कुछ समझाएं, तो क्या ग़लत बात है।"
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