नई दिल्ली। संथारा पर रोक के खिलाफ जैन समुदाय लगातार जबरदस्त विरोध कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जैन समुदाय को अंतरिम राहत देते हुए संथारा प्रथा पर राजस्थान हाई कोर्ट के बैन लगाने के फैसले पर रोक लगा दी। राजस्थाहन हाई कोर्ट ने इस प्रथा को आत्मकहत्याग जैसा बताते हुए इसे भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया था और इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। सु्प्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करके केंद्र और राजस्थान सरकार के साथ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले निखिल सोनी को जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
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