नई दिल्ली। मुंबई हमलों के दोषी याकूब मेमन के डेथ वॉरंट पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। डेथ वॉरंट को चुनौती देने वाली याकूब की याचिका को कोर्ट ने खारिज दिया। इसका मतलब याकूब को फांसी जारी डेथ वॉरंट के हिसाब से ही कल यानी 30 जुलाई को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने याकूब मेमन के डेथ वॉरन्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। इस याचिका में याकूब ने अपने डेथ वॉरन्ट को अवैध बताते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की थी। इससे पहले इस याचिका की सुनवाई कर रहे दो जजों में मतभेद होने के चलते मामले को चीफ जस्टिस के पास रेफर कर दिया गया था।
याकूब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा क्यूरेटिव याचिका भी दायर की थी जिसे बुधवार को खारिज कर दिया गया। इससे साफ हो गया था कि याकूब को फांसी तय है लेकिन फांसी के समय को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। डेथ वॉरंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी याकूब मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति पहले ही याकूब की दया याचिका को खारिज कर चुके हैं। मुंबई में मार्च 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे। टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को याकूब को आपराधिक साजिश का दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत सुनाई थी। इसके बाद याकूब ने बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक के पास अपील की, लेकिन उसे राहत नहीं मिली।
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment
आपकी प्रतिक्रियाएँ क्रांति की पहल हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर व्यक्त करें।