पटना। अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को भाजपा के योग प्रचार अभियान की शुरूआत (योग शिविर) अन्य धर्मों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ स्थानीय अदालत में एक परिवाद पत्र दायर किया गया। फतुहा प्रखंड के बाली पंचायत के पूर्व मुखिया देव कुमार सिंह ने अपने वकील के माध्यम से नरेंद्र मोदी, मोहन भावगत और अमित शाह के खिलाफ उक्त परिवाद पत्र भादंवि की धारा 295 ए और 120 बी अंतर्गत पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भरत सिंह की अदालत में शनिवार को दायर किया।
देव ने आरोप लगाया है कि गत 17 जून को एक पुस्तिका जारी कर नमाज को योग करार देते हुए उसके कयाम को बज्रासन, रूकू को आधाशीर्ष आसान और सजदा को शशंक आसन करार दिया गया जो कि आने वाले समय में आरएसएस के गुप्त मंशा को दर्शाता है। योग का प्रचार सरकारी खर्च पर साधन का गलत इस्तेमाल कर उसका भगवाकरण करने की खतरनाक साजिश है। यही कारण है कि गैर भाजपायी राज्यों ने इस कार्यक्रम को अपने राज्यों में नहीं लागू करने का निर्णय लिया जिसमें बिहार भी शामिल है। इस प्रकार का कार्यक्रम भादंवि की धारा 295 ए के अंतर्गत और अन्य धर्म और उनके विश्वास को अपमानित करने वाला है। देव ने अपने परिवाद में यह भी पूछा है कि 2002 में गुजरात का कत्लेआम कौन आसन और फर्जी मुठभेड आसान भविष्य में कितनी बार दोहराया जाना वाला है क्योंकि वे उसके बारे में सोचते रहते हैं, पर उन्हें इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है।
उन्होंने यह भी कहा है कि फिल्मी कलाकारों यथा सलमान खान (बजरंगी भाई जान के गीत का नृत्य), अमिताभ (कजरारे-कजरारे), रितिक रोशन और माइकल जैक्सन के गानों को अगर 15 मिनट तक अभ्यास किया जाए तो उनसे बहुत सारी बीमारी दूर भगायी जा सकती है तो फिर हिंदुवादी और सांप्रदायिक सर्कस की क्या जरूरत है जो कि अन्य वर्ग और समदुाय को अपमानित करने वाला है। देव ने पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में आयोजित किए जाने वाले योग अभ्यास शिविर को सरकारी राशि का गलत दुरूपयोग कर योग को भगवाकरण करने की एक साजिश तथा इसके जरिए मुस्लिम समाज के बच्चों को जबरन योग करवाने का आरोप लगाते हुए अदालत से मुस्लिम भाईयों को भी उसमें जबदस्र्ती शरीक किये जाने पर रोक लगाने से बचाने के लिए संबंधित थाना को मामले की जांच के लिए निदेर्शित किए जाने का अनुरोध किया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 जून निधार्रित की है। (साभार)
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