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अब होगी सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी!

नई दिल्ली। समन के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने उन्हें गिरफ्तार कर चार मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश सहारा के खिलाफ दाखिल सेबी की अवमानना याचिका पर जारी किया। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये वापस करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए सुब्रत राय और सहारा की दो कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है। 20 फरवरी को शीर्ष अदालत ने सहारा प्रमुख व तीन अन्य निदेशकों को 26 फरवरी को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। 26 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ को उनके वकील ने बताया कि सहारा की दो कंपनियों के तीन निदेशक अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दुबे व वंदना भार्गव कोर्ट में पेश हुए हैं। मगर सुब्रत राय अपनी मां की बीमारी के कारण पेश नहीं हो सके। इस पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए उनके वकील राम जेठमलानी से पूछा कि जब तीन निदेशक पेश हो सकते हैं तो फिर सुब्रत राय क्यों नहीं आए। वह भी तब, जब मंगलवार को ही कोर्ट ने निजी पेशी से छूट की उनकी मांग ठुकरा दी थी। जेठमलानी ने कहा कि उनकी मां की तबियत अचानक बहुत खराब हो गई है। वे उन्हें छोड़ कर नहीं आ सकते। उन्होंने पीठ के समक्ष डाक्टरी प्रमाण-पत्र भी पेश किया। जेठमलानी ने राय के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि अगर वे निजी विमान से भी दिल्ली आएं और वापस लखनऊ जाएं तो भी यात्रा में 9 घंटे का लंबा समय लगेगा। इन दलीलों पर नाराजगी जताते हुए पीठ ने कहा कि अदालत के हाथ भी बहुत लंबे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट है जहां कानून का राज है। वे गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकते हैं। जब पीठ ने निवेशकों का पैसा वापस करने के बारे में सवाल किया तो सहारा के वकील सुन्दरम ने कहा कि कंपनियों की संपत्तियां बेच कर पैसा वापस करना होगा। ऐसा करने के लिए निदेशकों की सहमति चाहिए। इस पर अभी विचार चल रहा है। इसके बाद कोर्ट ने सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कहा कि पेशी से छूट मांगने वाली अर्जी के साथ लगाया गया मेडिकल सर्टिफिकेट सहारा के ही अस्पताल का है। इस सर्टिफिकेट को देखने से ऐसा नहीं लगता कि उन्हें पेशी से छूट दी जाए। इसमें उनकी सही स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर चार मार्च को दोपहर दो बजे तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि पेश हुए तीनों निदेशक अगली सुनवाई चार मार्च को भी पेश होंगे।  
मां को छोड़ने की स्थिति नहीं : सहारा प्रमुख 
सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो पाने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने मां की बीमारी का हवाला देते हुए अदालत में दाखिल दस्तावेज मीडिया में जारी किए। इनमें मां की बीमारी के प्रमाण-पत्र के साथ राम जेठमलानी को लिखी उनकी चिंट्ठी भी शामिल है। पत्र में उन्होंने जेठमलानी को लिखा है कि दोनों भाइयों और बहन में से कोई मां को छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं। मगर उनकी इच्छा है कि वो अदालत में जाएं। स्थिति अनुकूल होते ही उन्होंने अदालत में पेश होने की बात पत्र में कही है। (साभार- दैनिक जागरण)
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