नई दिल्ली। अपने बयानों से पार्टी को जब-तब मुश्किल में डालने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और कानून मंत्री सोमनाथ भारती अब खुद मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। खिड़की एक्सटेंशन में कथित सेक्स रैकेट को लेकर रेड को लेकर भारती पर शिकंजा कसने लगा है। बदसलूकी और उत्पीड़न का आरोप लगाने वालीं अफ्रीकी महिलाओं ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। अब महरौली पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक भारती के बचाव में खड़ी पार्टी जांच में दोषी पाए जाने पर उन पर ऐक्शन ले सकती है।
आम आदमी पार्टी भले ही अभी भारती का बचाव कर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर 'माहौल' उनके पक्ष में नहीं है। उनके विवादित बयानों को लेकर पार्टी उन्हें 'सीमा' में रहने की कड़ी चेतावनी पहले ही दे चुकी है। वहीं बागी तेवर अपनाए विधायक और नेता भी उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा रहे हैं। 'आप' के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के अफसरों को छुट्टी पर भिजवाने के बाद केजरीवाल को सोमनाथ भारती को भी छुट्टी पर भेजना चाहिए। 'आप' के सदस्यो कैप्टपन गोपीनाथ ने भी भारती को निलंबित किए जाने की मांग की है। उधर, दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस कोशिश करेगी की अदालत के आदेश के जरिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गौरतलब है कि अफ्रीकी महिलाओं ने अपने बयान में भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, युगांडा की रहने वाली महिलाओं ने छापेमारी दस्ते की अगुआई करने वाले के रूप में सोमनाथ भारती की पहचान की है।
करीब 5 महिलाओं ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है। उन्होंने मीडिया द्वारा रिकॉर्ड किए गए विडियो फुटेज को देखकर भारती की पहचान की। इसके साथ ही इन महिलाओं का आरोप है कि उन्हें टेस्ट के लिए जबरन एम्स ले जाया गया। एम्स में कैविटी सर्च का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने मैजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उनके खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी की गई और उन्हें गालियां दी गईं। इससे पहले, सोमवार को भी युगांडा की एक महिला ने अपना बयान दर्ज कराकर सोमनाथ भारती की पहचान की थी।
दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया था, अफ्रीकी महिलाओं द्वारा सोमनाथ भारती की पहचान करने के बाद अब यही मामले भारती के खिलाफ भी चलेंगे। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 451 (जबरन घर में घुसना), धारा 427 (शरारत) और धारा 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया था। रविवार को कोर्ट ने भी दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ बदसलूकी के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।
वहीं, इस मामले में दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश नहीं होने पर भी भारती की परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली महिला आयोग ने सोमनाथ भारती को मंगलवार दोपहर तीन बजे पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वह रेल भवन पर धरने की वजह से नहीं पहुंचे। इसको लेकर आयोग आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने कहा कि सोमनाथ भारती को एक बार फिर दिल्ली पुलिस के जरिए समन भेजा जाएगा और अगर वह इसके बाद भी पेश नहीं होते हैं तो उपराज्यपाल को भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बारे में लिखा जाएगा। दिल्ली महिला आयोग के सूत्रों के मुताबिक, युगांडा की महिलाओं ने शुक्रवार को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, खिड़की एक्सटेंशन के लोगों का मानना है कि सोमनाथ ने कुछ गलत नहीं किया। (साभार)
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