नई दिल्ली। सरकार ने भारत में इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर्स को उन 39 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है जो अश्लील सामग्री परोसती हैं। दूरसंचार विभाग ने 39 वेबसाइटों के विशेष नामों को उपलब्ध कराते हुए 13 जून को जारी अपने आदेश में कहा कि निम्नलिखित यूआरएलएस (वेबसाइट लिंक्स) तक पहुंच की सुविधा पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय किया गया है। संचार एवं आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हमने एक अदालत के आदेश का पालन किया है और इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर्स को इसका पालन करने को कहा है। गौरतलब है कि भारत के चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अप्रैल में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण और गृह मंत्रालयों व इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर एक ऐंटि-पॉर्नोग्राफी कानून लाने को कहा था। इंदौर के वकील कमलेश वासवानी द्वारा दायर याचिका पर न्यायालय ने ये नोटिस जारी किए थे। (साभार)
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